बोर्ड परीक्षा 2020 के परीक्षा केन्द्र निर्धारण के निमित्त सूचनाओं के सत्यापन के सम्बधं सचिव परिषद के निर्देश

वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र निर्धारण के निमित्त मान्यता प्राप्त समस्त सवित्त एवं वित्त विहीन तथा राजकीय विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं  के सत्यापन हेतु नीना श्रीवास्तव सचिव परिषद द्वारा जारी निर्देश।


 

प्रेषक,

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सचिव,

अन्तिम तिथि-15 अक्टूबर, 2019

माध्यमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक (नाम से)

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 266 दिनांक 261919

 

विषयः वर्ष 2020 की परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र निर्धारण एवं उन पर विद्यालयों के आवंटन के निमित्त जनपद के समस्त विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं के सत्यापन के सम्बन्ध में।

 

महोदय,

वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र निर्धारण के निमित्त परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त सवित्त एवं वित्त विहीन तथा राजकीय विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं को शासनादेश सं0 1380/पन्द्रह-7- 2019-1(31) /2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा परिषद की वेबसाइट पर दिनांक 06-09-2019 तक अपलोड करने के क्रम में शासनादेश संख्या 1514/पन्द्रह-7- 2019-1(31)/2019 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा तिथि वृद्धि करते हुए इसके लिए अन्तिम तिथि 20-09-2019 निर्धारित की गयी थी। उपर्युक्त अन्तिम तिथि के पश्चात् समस्त विद्यालयों की आधारभूत सूचनायें जिला विद्यालय निरीक्षकों के पैनल पर परीक्षण हेतु स्थानान्तरित कर दी गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कराकर विद्यालयों में अवस्थित शिक्षण कक्षों, फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0, वायस रिकार्डर,

राउटर आदि विविध भौतिक संसाधन की सूचनायें एवं परीक्षा केन्द्रों पर विद्यालयों के आवंटन हेतु दूरियों के विभिन्न स्लैब यथा 0-5, 5-8, 8-10, 10-12, 12-15, 15-20 किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त विद्यालयों की सूचनाओं को शासनादेश के अनुपालन में दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 तक अपडेट करा दिया जाना है। विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं को अपडेट कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही की जाय :-

1- वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले एवं शैक्षिक सत्र 2019-20 के अग्रिम पंजीकरण कराने वाले कक्षा 11 के वे छात्र/छात्रा जो वर्ष 2020 में कक्षा 11 की कृषि भाग-1 की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन समस्त विद्यालयों की आधारभूत सूचनायें अपडेट/अपलोड करायी जायेगी। एक भी विद्यालय छूटने स्थिति में उस विद्यालय के छात्र/छात्राओं का केन्द्र निर्धारण नही हो पायेगा।

2- विद्यालयों के प्रकार यथा विद्यालय हाईस्कूल स्तर पर राजकीय है/सवित्त है अथवा वित्तविहीन है। इण्टर स्तर पर सवित्त है/वित्तविहीन है अथवा सवित्त एवं आंशिक वित्तविहीन है। विद्यालय बालक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है अथवा बालिका विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है या ग्रामीण क्षेत्र में। विद्यालय की तहसील एवं ब्लाक का नाम आदि विविध सूचनायें पूरी सतर्कता से एवं शुद्धता से अपडेट/अपलोड की जायें।

3- विद्यालयों के मध्य पारस्परिक दूरियों के निर्धारण के निमित्त जिन विद्यालयों ने अबतक अपने जियों लोकेशन वेबसाइट पर अपलोड नही किये है। उन्हें तत्काल निर्देशित करें कि वे परिषद की वेबसाइट से मोबाइल एप डाउनलोड करके अपने विद्यालय के प्रांगण से इस एप के माध्यम से अपने विद्यालय की जियो लोकेशन परिषद के सर्वर पर अपलोड कर दें। इस प्रकार विद्यालयों की सूची परिषद की वेबसाइट के  होम पेज पर तथा डी.आई.ओ.एस. पैनल पर उपलब्ध है।___"Error in Data" शीर्षक के अर्न्तगत उक्तानुसार जिन विद्यालयों की जियोलोकेशन अपलोड नही है, ऐसे विद्यालयों के साथ-साथ इसमें ऐसे विद्यालयों की भी सूची दी गयी है जिनमें शिक्षण कक्ष दर्शाये ही नही गये है अथवा शून्य शिक्षण कक्ष दिखाये गये है। ऐसे विद्यालयों की समस्त सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध रूप से अपडेट/अपलोड कराया जाय।

4- परीक्षा केन्दों के निर्धारण हेतु परीक्षा कक्षों के लिये विद्यालयों से उनके पास उपलब्ध शिक्षण कक्षों की संख्या उनकी साइज के साथ अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है। जिसमें शासनादेशानुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रशासकीय कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, वैकल्पिक कक्ष, स्टाफ कक्ष आदि विविध कक्षों को सम्मिलित नहीं किये जाने के आदेश हैं। अस्तु शिक्षण कक्षों की संख्या अपडेट/अपलोड करते समय शिक्षण कक्षों से इतर उपर्युक्त कक्षों को छोड़कर केवल और केवल शिक्षण कक्षों की वास्तविक संख्या को ही दर्शाया जाय। शिक्षण कक्षों की साइज (लम्बाई/चौड़ाई) केवल मीटर में अंकित करनी है। कतिपय विद्यालयों ने इसे  फीट में अंकित कर दिया है। जिससे उनकी धारण क्षमता का आगणन त्रुटिपूर्ण हो रहा है। अतः जिस किसी

भी विद्यालय ने शिक्षण कक्षों की साइज (लम्बाई/चौड़ाई) फीट में अंकित की है। उसे जांच कर उसे मीटर में परिवर्तित/ संशोधित कर दिया जाय।

5- परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु एक पाली में नियमानुसार बैठकर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों हेतु विद्यालयों की धारण क्षमता का निर्धारण शिक्षण कक्षों की संख्या एवं साइज के अनुसार आगणित धारण क्षमता एवं विद्यालय द्वारा घोषित की गयी धारण क्षमता मे से जो भी न्यूनतम होगी, उससे की जायेगी। उदाहरणार्थ शिक्षण कक्षों की संख्या एवं साइज के अनुसार यदि किसी विद्यालय की आगणित धारण क्षमता 500 छात्र प्रति पाली आ रही है और विद्यालय द्वारा पृथक से अपनी धारण क्षमता 350 दर्शायी जा रही है तब इस स्थिति में इन दोनों में से न्यूनतम धारण क्षमता 350 ही विद्यालय की निर्धारित धारण क्षमता मानी

जायेगी। परिषदीय परीक्षाओं में नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने हेतु परीक्षार्थीगण एक दूसरे से पर्याप्त अंतर पर सुव्यवस्थित तरीके से नियमानुसार परीक्षा कक्ष में बैठ सकें, इस हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी के  लिए शासनादेशानुसार 1.86 वर्ग मीटर (20 वर्ग फीट) का स्थान होना अनिवार्य है।

6- वेबसाइट पर विभिन्न दूरियों के स्लैब में जितने भी विद्यालय स्थित है, उन सभी विद्यालयों की सूचना अर्थात उनके विद्यालय कोड अवश्य अपलोड किये जाय, एक भी विद्यालय छोड़ा न जाय। जांचोपरान्त जो विद्यालय अपनी निर्धारित दूरी के स्लैब से अन्य दूसरी दूरी के स्लैब में प्रदार्शित हो रहे है, उन्हें अपने सही दूरी के स्लैब में अपडेट कर दिया जाय। विद्यालयों की स्थिति की जानकारी के लिए विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये जियो लोकेशन के आधार पर आगणित दूरियों के अनुसार विभिन्न स्लैब में स्थित विद्यालयों की एक सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग परीक्षणोपरान्त इस कार्य के लिए

किया जा सकता है। परिषदीय परीक्षाओं की समयबद्धता के दृष्टिगत उपर्युक्तानुसार अपडेशन की कार्यवाही के लिए अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

 

भवदीय

(नीना श्रीवास्तव )

सचिव

 

पृ०सं०मा०शि०प०/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 266 -3 दिनांक 2009 उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश।

2 वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति, मा०शि०,प0, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।

3- अपर सचिव, मा०शि०प०,क्षे0का0, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि अपने परिक्षेत्र के जनपदों से वांछित सूचनायें अपडेट/अपलोड कराये जाने की प्रत्येक दिवस की कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

 

(नीना श्रीवास्तव )

सचिव