अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यगिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेततर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के नियमित वेतनादि के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में

 संयुक्त सचिय,संतोष कुमार रावत उत्तर प्रदेश शासना  ने शिक्षा निदेशक  मा0  लखनऊ। को लिखा पत्र  वित्त नियंत्रक मा0  प्रयागराज के पत्रांक दिनाक 25.11.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक के मानक मट संख्या-31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन प्राविधानित धनराशि रूपये 74,14,32,00,000/- (रुपये चौहत्तर अरव चौदह करोड बल्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष चतुर्थ मास स्तु रूपये 18,53,58,00,000/(रुपये अटठारह अरब तिरपन करोड अटठायन लाख मात्र) निम्नलिखित शर्ता/प्रतिबन्यों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:


उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल नियमित येतन और भत्तो का ही भुगतान किया जायेगा। शासनादेश संख्या-792/15-8-2017-3009(21/2015, दिनांक 08 जनवरी, 2018 एव शासनादेश संख्या-304/15-8-2017-3009(2)/2015, दिनांक 25 मई, 2018 में अनुमन्य अवशेष भुगतान के अतिरिक्त इस धनराशि में से किसी प्रकार के अवशेष का भुगतान न किया जाय। यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पै.मारा की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने उपरान्त धनराशि जवमुक्त की जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में दिये गये सामान्य नियमों एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि (प्रथम, द्वितीय, बृतीय एवं चतुर्थ गास) के सापेक्ष कम्प्यूटरीकृत व्यय विवरण तथा उपभोग प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।  उक्त अवमुक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-72 क लेखाशीर्षक-2202 सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-0301-आवर्तक अनुदान-31-सहायता अनुदानसामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के लिए गिड आवन्टन हेतु वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज को "सुपर यूजर नामित किया जाता है।