आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, प्रतिकर अवकाश

मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से सम्बन्धित नियम दिये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:प्रस्तर 1081 कस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है।


प्रस्तर 1082 :- आकस्मिक अवकाश की सीमा 


एक कैलेण्डर वर्ष में सामान्यता 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुटिटयों को सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती रविवार, छुटिटयों एवं अन्य सरकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जायेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी 14 दिनों से अधिक का आकस्मिक अवकाश एक कलेण्डर वर्ष में स्वीकृत कर सकता विशेष आकस्मिक अवकाश


विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन की विशेष छुटटी दी जा सकती है।


लिपिक वर्गीय स्टाफ के अतिरिक्त अन्य को दी गयी विशेष छुट्टियों की सूचना सकारण प्रशासकीय विभाग को भेजनी होगी मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आयें। (शासनादेश संख्या : 1694/का-1/83, दिनांक 5-7-83 तथा 1847/ का-4-ई-एक-81-83. दिनांक 4-10-83)


प्रस्तर 1083 :- आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति


आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए


प्रस्तर 1084 - समुचित कारण


आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं 


प्रस्तर 1085 :- सक्षम अधिकारी


आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है। प्रस्तर 1086 :- आकस्मिक अवकाश रजिस्टर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बन्धित अवकाश का लेखा निम्न प्रारुप पर अनिवार्य रुप से रखा जायेगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।