अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण की यह भी व्यवस्था ।

शिक्षा निदेशक(मा०) उOप्रO. साहब सिंह निरंजन) शिक्षा निदेशक(मा०) उ0प्र0, लखनऊ। पत्रांक पत्रांक-सा0(1)शि0/2625-3749/ 2018-19 दिनांक16 अगस्त, 2018, द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में उत्तर प्रदेश समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिनियम संख्या-2 1921 के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय-दो के विनियम-3 में, ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु निम्नवत् प्रावधान किया गया है, विनियम-3(1) प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगी। (क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, जो किसी मौलिक पद पर स्थायी या अस्थायी हों, ज्येष्ठता सूची पृथक-पृथक तैयार की जायेगी। (ख)- किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अक्धारित की जायेगी। यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किये गये थे, तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी। (ख ख)- जहाँ किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति किये जाये तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में, जिससे उनकी पदोन्नति की जाय, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी प्रतिबना यह है कि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार अवधारित की जायेगी। (ग)-सेवाकाल की अवधि चाहे कुछ भी हो उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा। (घ)- यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो, अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। (ड)- अध्यापक की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण देते हुए उसका विनिश्चय करेगी। (च) उपखण्ड (ड) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय ऐसे अध्यापक को सूचित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को अपील कर सकता है और अपील पर सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उप शिक्षा निदेशक अपना निर्णय कारणों सहित देगा जो अन्तिम होगा और प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। (७) यदि एक ग्रेड में कार्यरत दो या अधिक अध्यापक किसी एक ही तिथि को पदोन्नति किये जाये तो उनकी ज्येष्ठता का आधार उस ग्रेड का सेवाकाल होगा, जिसमें वे कार्यरत थे परन्तु यदि सेवाकाल बराबर है तो पदोन्नति की दशा में आयु के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी। विनियम-3(2) ज्येष्ठता सूची प्रतिवर्ष पुनरीक्षित की जायेगी और खण्ड(1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे। दिनियम-3(क) (6) किसी स्थानीय निकाय अनुरक्षित किसी संस्था की स्थिति में विनियम-3 में यथा व्यवस्थित ज्येष्ठता सूची सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जायेगी और उसका अनुरक्षण किया जायेगा।
(2) जहाँ किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की संख्या एक से अधिक है वहाँ संस्थाओं के प्रधानों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची और अध्यापकों की एक अन्य संयुक्त ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। बालकों और बालिकाओं की संस्थाओं की स्थिति में ऐसी सूचियों पृथक-पृथक रखी जायेगी। (3) उप विनियम (1) और (2) के अधीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए विनियम (3) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और उक्त विनियम में और अध्याय-दो के अधीन अन्य विनियमों में प्रबन्ध समिति के प्रति निर्देशों को उपविनियम(1) में निर्दिष्ट संस्थाओं की स्थिति में सम्बद्ध स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश समझा जायेगा। 2- उल्लेखनीय है कि यदा-कदा यह देखा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की ज्येष्ठता के निर्धारण में उपरोक्त प्रावधानित व्यवस्थाओं का अनुपालन विद्यालय प्रबन्धक /प्रबन्ध समिति, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय समिति द्वारा समयबद्ध रूप से न किये जाने की स्थिति में, मा० न्यायालय के समक्ष याचिकायें योजित की जाती है। ज्ञातव्य है कि ज्येष्ठता निर्धारण की रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय का बहुमूल्य समय व्यतीत होता है। 3- अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची निर्धारण हेतु प्रश्नगत अधिनियम में विहित प्रावधानों का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाय। समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रबन्ध समिति द्वारा शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण आगामी 02 माह में कराते हुए. उक्त ज्येष्ठता सूची का प्रदर्शन सम्बन्धित संस्था तथा इस कार्य हेतु निदेशालय की वेबसाइट के निर्धारित पेज पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया।