राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय एवं महामंत्री छाया शुक्ला ने सरकार द्वारा जारी पांच प्रतिशत डी.ए दीपावली से पूर्व मिलने का किया स्वागत सरकार को दी बधाई ।
अपर मुख्य सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन श्री संजीव मित्तल के आदेश से जारी शासनादेश जिसमे राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2019 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान के सम्बध यह कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/3/2019-ई-।। (बी), दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 दिनांक 01-07-2019 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते कीर स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है :तिथि जब से देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर 01-07-2019 को 17 प्रतिशत होगा शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2019 के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण सं थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01-07-2019 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं तिथि जब से देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर 01-07-2019 17 प्रतिशत इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आO-11599/दस-42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर -5 एवं शासनादेशसंख्या4/2017-वे0आO-1-361/दस-2018-8(एम)/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के प्रतर4,5,6 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। 4- इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2019 से दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी एवं दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से देय धनराशि का भुगतान इस माह के नियमित वेतन के साथ किया जायेगा इस प्रकार निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भकि य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नगद दी जायेगी। इस आदेश द्वारा वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 (माह अक्टूबर, 2019 का भुगतान दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को देय) से नगद किया जायेगा। 5- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2019 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।