मतदान दिवस 21 अक्टूबर, 2019 सोमवार को रहेगा अवकाश

निगोशिएबुल इन्समेन्ट एक्ट, 1881(1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, अनु सूची के वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में तत्स्थानीय प्रविष्टि में निर्दिष्ट आगामी विधान सभा उप निर्वाचन-2019 से संबंधित जिले में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। अनुसूची के तृतीय स्तम्भ निर्दिष्ट विधान सभा उप निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिले में 21 अक्टूबर, 2019 सोमवार सार्वजनिक अवकाश में  कोषागार तथा उप कोषागार भी  बन्द रहेगें।