प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षकों की दक्षतावृद्धि हेतु महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) का पद सृजित

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में सम्प्रति कुल 05 निदेशालय क्रमशः (1) शिक्षा निदेशक (बेसिक), (2) निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, (3) राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, (4) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, (5) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सहित बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज कार्यरत हैं। प्रत्येक निदेशालय का स्वतंत्र अस्तित्व होने तथा इनके निदेशकों की क्षेत्राधिकारिता अपने से सम्बन्धित निदेशालय तक ही सीमित होने के कारण इन समस्त निदेशालयों के मध्य परस्पर समन्वय एवं सम्पर्क की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं है, जिसके कारण प्रशासकीय विभाग एवं इन निदेशालयों के मध्य प्रभावी समन्वय, प्रशासनिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं समेकित डाटा विश्लेषण की समस्या बनी रहती है।


2. चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग की सभी योजनाएं/कार्यक्रम एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध हैं तथा उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि व अध्यापकों की शैक्षिक-दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित किया जाना है। अतएव बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उक्त 05 निदेशालयों क्रमशः शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सहित सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज व उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यकारी तथा प्रशासनिक नियंत्रण एवं विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के त्वरित गति से संचालन एवं प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार व शिक्षकों की दक्षतावृद्धि हेतु महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) का पद सृजित करते हुए उक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर, के अधिकारी को तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है।


3. अतएव श्री राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षकों की दक्षतावृद्धि हेतु महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) का पद सृजित करते हुए उक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर के अधिकारी को तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं। 4. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) के पदीय अधिकार एवं दायित्व निम्नवत् निर्धारित किये जाते है:(1) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 05 निदेशालयों क्रमशः शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सहित सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज का कार्यकारी एवं प्रशासकीय नियंत्रक होगा तथा ऐसे वित्तीय अधिकारों का नियंत्रक होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर प्रतिनिधानित किये जायेंगे। (2) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) शासन एवं उक्त 05 निदेशालयों के मध्य सेतु का कार्य करते हुए समस्त निदेशालयों पर अपना कार्यकारी एवं प्रशासकीय नियंत्रण रखते हुए इन सभी के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे तथा शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से इन 05 निदेशालयों पर वित्तीय नियंत्रण सम्बन्धी, जो कार्य समय-समय पर सौंपे जायेगें, उनका भी कार्यान्वयन महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) द्वारा किया जायेगा।


(3) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) द्वारा उक्त 05 निदेशालयों के निदेशकों सहित परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के स्तर पर संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं/कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी तथा यथावश्यक नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करते हुए इन सभी के कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा नीति निर्माण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु वांछित समेकित डाटा भी महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0), द्वारा शासन को उक्त 05 निदेशालयों से प्राप्त कर विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा


5. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0) के वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य वेतन/ भत्तों हेतु आय-व्ययक की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के मानक मदों के अन्तर्गत की जायेगी।