राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संथाओं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018-2019 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

 अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन श्री  संजीव मित्तल, राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संथाओं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018-2019 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान क़े सम्बन्ध में निर्देश दिया है कि उत्पादकता से जुडी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की कि तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2018 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण सं थाओं वस् थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2017-2018 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे। 2- भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 द्वारा वर्ष 2018-2019 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस कीर वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं। 3- उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2018 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के सम्म त पूर्णकालिक अराजा त राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण सं थाओं,स्थानीय  निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल8 (रू0 47600-151100) (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/-) तक है, को वर्ष 2018-2019 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्षर वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :(1) ___ तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600-151100) तक के पद (अपुनरीक्षित बेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/-) पर कार्यरत अराजर्ष त कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाय भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीयस् तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो। (2) तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिये मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रू0 7000/- होगी। तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2019 को ग्राहय परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी(3) दिनांक 31 मार्च, 2019 को व तविक औसत परिलब्धियाँ रू0 7000/- से ज्यादा होने की थति में रू0 7000/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2019 को 30 दिन की परिलब्धियाँ (रू0 7000 X 30/30.436907.89) अर्थात 6908/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी(4) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2019 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी। ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तकर थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2018-2019 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा(6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये ष चात आगामी वर्षों में किसी भी परि थति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा(7) इन आदेशों द्वारास वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम रूपया में पूर्णाकिंत किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा4- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 06 कार्य दिवसीय दिनांक 31 मार्च, 2019 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार वर्ष कम से कम 240 दिन (05 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में हर वर्ष 206 दिन) कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगीभी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2019 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यालयों के मामले में तीन या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिनअनुमन्य होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये तदर्थ बोनस के अधिकतम रू0 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार रू0 1200X30/30.41184.21 अर्थात 1184/- पूर्णांकित होगी, वर तविक परिलब्धियॉ रू0 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी। 5- सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी। 5- सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भकि य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भकि य निधि खाते का सह य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा, जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2019 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। 6- बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आO-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्र तर-1 (7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेगें7- उक्तस वीकृत तदर्थ बोनस को आय व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पु तांकित किया जायेगा। भवदीय, संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव।