यूपी सरकार का फैसला  रात 10 बजे के बाद नहीं जला सकेंगे पटाखे

यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति है। रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। 


 पटाखों से होने वाले वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में आठ से 10 बजे तक ही पटाखें छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही  लोगों से अपील की है सिर्फ लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें।