अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (लिपिक संवर्ग) के पदो को सीधी भर्ती पर रोक

प्रेषक.. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक). उप्र ई-मेल/ अति महत्वपूर्ण शिक्षा निदेशालय (मारित्तर प्रदेश, प्रयागराज सेवा में. 1-माडलीय  संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश 2-जिला विद्यालय निरीक्षक उततर पदेश सामान्य प्रथम/ 4320-44152014-21 दिनामा. नवम्बर 2018 प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (लिपिक संवर्ग) के पदो को सीधी भर्ती से भरे जाने विषयक व्यवस्था के सम्बन्ध में।


महोदय उक्त विषयक शासन के पत्र संख्या -3105/15-5 19-18011684)/2019, दिनांक 30.10. 2010 (काया प्रति संलग्न के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासन जबात सन्दर्भित मन्त्र द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों को 26 अशासकीय सहायता प्राप्त नान्यमिता ग्यिालयों में पितर कर्मचारियों की पदों को भरने हेतु पूर्व में प्रचारकी गयी अनुमति के क्रम में की जा रही कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से गारान द्वारा सर्पमान्य हतु एक पारदर्शी एच मानकीकरा किया बनाये जाने तक स्थगित करत मुए यथास्थिति बनाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैअत उक्त के सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है विशारण उक्त दिशा-निर्दशा का अक्षरस पालन करना सुनिशिना करे।


इनामें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जायभवदीय, (विनय कुमार पाण्डेय). शिक्षा निदेशक (माध्यमिक). उतर पदण। पृष्ठाका सख्या सामान्य-1 (प्रथम)/ /2019-20 तदादिनाप। प्रतिलिपि विशा सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मानक शिक्षा अनुभाग-05. लखनऊ की सेवा में में शासन के सन्दर्भित पत्र सख्या -3108/15-5-12-16071/6BA)/20119, दिनांक 30.10.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। (विनय कुमार पाण्डेय). शिक्षा निदेशक (माध्यमिक).