राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार का अभिदान अब 10 प्रतिशत स्थान पर 14 प्रतिशत।
शासनादेश संख्या-10/2019-वे0आ0-1-941/दस-20198(एम)/2016, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के दिनांक 30 सितम्बर, 2019 की अवशेष की राशि के की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा टियर-1 पेंशन खाते में अधिकारियों/कर्मचारियों के की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में टियर-1 पेंशन खाते में जमा राशि के 14 प्रतिशत के बराबर राशि राज्य सरकार/किया जायेगा।
प्रेषक, संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, (1) सम त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, सम त राज्य वि वविघालय, उत्तर प्रदेश (3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक, (बेसिक/माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर। निदेशक.स थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ। सम त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश। (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग. उत्तर प्रदेश. लखनऊ (4) nacionamento वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2019
विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण सं थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2019 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या-10/2019-वे0आ0-1-941/दस-20198(एम)/2016, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 के प्र तर-4(क) द्वारा निर्धारित व्यक था को निम्नवत संशोधित किया जाता है :प्र तर-4(क) की व्यक था प्रतर-4(क) की संशोधित एवं प्रति थापित व्यक् था राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के दिनांक महंगाई भत्ते के दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक 30 सितम्बर, 2019 तक की अवशेष की राशि के की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर 10 प्रतिशत के बराबर राशि अधिकारियों/कर्मचारियों के राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा टियर-1 पेंशन खाते में अधिकारियों/कर्मचारियों के की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में जमा की जायेगी तथा अवशेष की समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा राशि के 14 प्रतिशत के बराबर राशि राज्य सरकार/किया जायेगा।
अवशेष की शेष 90 प्रतिशत राशि नियोक्ता द्वारा टियर-1 पेंशन खाते में राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को नेशनल सेविंग नियोक्ता के अंशदान के रूप में जमा की जायेगी। सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के अवशेष की 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी।