प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की भर्ती पर रोक

  प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की भी सम्प्रति प्रवन्धतंत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से की जाती है। प्रबनतंत्र के माध्यम से की जाने वाली नियुकितयों में अष्टाचार एवं प्रक्रियाजन्य अनियमितताओं की गम्भीर शिकायते निरन्तर प्राप्त होती रहती है और इसके अतिरिका इस प्रक्रिया से की जानी वाली भती में पारदर्शिता का भी अभाव रहता है जिसके फलस्वरूप गुणवत्तायुक्त याम्य अध्यापकों की भर्ती नहीं हो पाती है। उन कठिनाईया के निराकरण के उद्देश्य से आयापको की भती हेतु नय मान एवं मानक निर्धारित किये जाने हा उ०० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्त) नियमावली, 1978 में संशोधन की कार्यवाही अनिाम चरण में है।


अत उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है(1) प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के पद पर यदि भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी हो तो उसे किसी भी दशा में पूर्ण न किया जाय। (2) प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के पद पर कोई नवीन भर्ती प्रारम्भ न की जाय। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भवदीय ( देव प्रताप सिंह) विशेष सचिव।