सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था में संशोधन।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन । (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 04 नवम्बर, 2019


वेतन मैट्रिक्स सेवल-10 (अपुनरीक्षित येड पे 10 5400) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिये सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था में संशोधन। महोदय, सुनिधित कैरियर प्रोन्नयन  विषयक शासनादेशों के अन्तर्गत सामान्यतया निर्धारित समयावधि की सेवा पर अन्य शर्ती एवं प्रतिबन्धों के पूर्ण होने की दशा में वेतन मैट्रिक्स के अगले लेवल/अगले ग्रेड पे का क्रमशः तीग लाभ अनुमन्य होता है। तथापि ऐसे प्रकरण संदर्मित होते रहते हैं, जहां वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे 0 5400) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयत के रूप में वेतन मैट्रिक्स लेवल-13(अपुनरीक्षित ग्रेड पे रु0 8700) से भी ऊपर के वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स लेवल को वित्तीय स्तरोत्तयन (एसी0पी0) के रूप में अनुमत्य किया जाना प्रस्तावित/विद्यारधीन होता है। 2. उक्त के संदर्भ में सम्यक विद्यारोपरान्त मुझे यह हने या विदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय द्वारा येतन मैट्रिक्स सेयल-10 (अपुनरीक्षित बेड पे 10 5400) के पदों पर सीधी मती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के संदर्भ में ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु विद्यमान शासनादेश संख्या-4030-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर. 2014. शासनादेश संख्या-08/2015-20आ0-2-190/दस-62(एम)/2000टी0सी0-1, दिनांक 03 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या -50/2015-20आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:m marwrimee m ein मैट्रिक्स लेवल-12 (अपुनरीक्षित शैड पे 107600) या उच्च है तो उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्तयन का लाभ देय नहीं रह जायेगा। (ग) इस प्रकार के शासकीय सेवकों की पदोन्नति यदि प्रतापी 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पहले ही किसी ऐसे पद पर हो जाती है जिसका चेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे 10 8700) या उससे उच्च है तो उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नही रह जायेगा।


(प) उक्त उप प्रस्तरों (क), (ख) एवं (ग) से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के शासकीय सेवर्या को विसी भी दशा में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत चेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे 608700) से उच्च वेतनमान/ वेतन मैट्रिक्स लेवल का लाभ अनुमन्य नहीं होगा और यदि उनकी पहली पदोन्नति ही सीधे मैट्रिक्स लेवल-12 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे 107600) के पद पर होती है तो उन्हें प्रथम और द्वितीय ए०सी०पी० देय नहीं रह जायेगी तथा यदि पहली पदोन्नति ही चेतन मैट्रिकमा लेवल-13 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे 10 8700) के पद पर होती है तो उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोई भी ए0सी0पी0 देव नहीं रह जायेगी। (ड) इस प्रकार के शासकीय सेवकों का वेतन यदि के कनिष्ठ को व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होने के कारण कनिष्ठ से कम हो जाता है तो बरिष्ठ को वेतन बराबरी का नाम अनुमन्य नहीं किया जायेगा।


3- उक्त आदेश के फलस्वरूप उपयुक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2014, दिनांक 03 मार्च, 2015 एवं दिनांक 26 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा इन शासनादेशों की शेष शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगे। 4- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीय, संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव।। संजीव मित्तल अपर मुख्यसहित Add Location संख्या-32019-2016COAL 2019 दिनांक प्रतिलिपि अग्रेजी अनुवद महित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामयी. उत्तर प्रदेश, कला अभ्युक्ति के साथ प्ररित कि वे कमवा इस विज्ञप्ति को सरकारी नगर के अगले अक में प्रकाशित आज सरयू प्रसाद मि wwfee Rotate  संख्या -112019/जी-2-1980 दस-2019-5918 नदिनक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:महालेखाकार,लेखा प्रथम व दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। 2. प्रमुख सचिव विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 3. सचिवालय के समस्त अनुभाग 4. निदेशक, वित्तीय प्रान्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सपा 241. इन्दिरा नगर, सान 5. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आजा में, सरयू प्रसाद मिश्र