परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन की पात्रता विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन विस्तरण की सुविधा प्रदान किए जाने का शासनादेश जारी

अपर मुख्य सचिव, रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 लखनऊ को लिखा पत्र इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन की पात्रता, विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को एवं दिनांक 01.01.2008 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/कर्मचारियों के अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की विस्तरण की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के अधीन देय लाभ वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-सा0-3-1665/दस-12-308/97 दिनांक 3.122012 की व्यवस्थाओं के अनुसार देय होगे इस संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा पूर्व में निर्गत किया गया शासनादेश संख्या3940/79-5-2013, दिनांक 08.11.2013 को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-11-1158/दस-2019, दिनांक 14.12.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।