सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग

 उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,  सचिव ने मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश। को लिखा पत्र सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 में प्रकाशित मूल नियम-56 में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी। आपकी अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण किये जाने के आदेश दिये गये थे तथा यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि परिषदीय प्रधान लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है तो संस्तुति सहित प्रकरण परिषद कार्यालय को संदर्भित कर दिया जाए। किन्तु इस सम्बन्ध में अद्यतन कोई सूचना परिषद कार्यालय को नही प्राप्त करायी गयी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक दिनांक 05.12.2019 में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 में प्रकाशित मूल नियम-56 तथा सनादेश संख्या-9/2018/13(1)/2007/का-1-2018 दिनांक 06.07.2018 के अनुपालन में परिषदीय लिपिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कराये जाने हेतु जनपदों से लिस्ट प्राप्त करते हुए प्रस्ताव जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह में परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।