राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट/विकलांगता के कारण सेवानिवृत हो जाने की दशा में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/आसाधारण पेंशन एवं उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से शासनादेश संख्या- सा-3-1613/दस-2011301(9)/2011, दिनांक 05.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गयी थी। इसके उपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी हेतु शासनादेश संख्या-13/सा-3-393/दस-2014301(23)/2014. दिनांक 31.10.2014. अधिसूचना संख्या -21/2015/सा-31038/दस-2016-301(9)/2011. दिनांक 06.11.2015 एवं शासनादेश संख्या13/सा-3-180/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 19.05.2016 निर्गत किये गये।
केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी. डब्लू(एफ)/वी. दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली. 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिये लागू नियम और शर्तो पर "सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान" का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय जाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भॉति अनुमन्य होगा। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित पोषित ऐसी स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनमें दिनांक 01.04.2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भॉति सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे।