अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलो में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु प्राधिकारी नामित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। 2- उल्लेखनीय है कि शासन को पत्र सा-1156/ असत-1-2019, दिनांक-31.10.2019 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जनियर हाई स्कूला में अध्यापकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया था। है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कल (जनियर हाई कला अध्यापकों की मी एवं सेवा की शत) नियमावली, 1978 में सातवे संशोधन की अधिसूचना दिनाक-24.12.2015 को जारी की जा चुकी है। उक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापकों का जयन किया जाना है। 4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप्र मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जनियर हाईस्कूल) (अध्यापका की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली, 1978 के सातचे संशोधन दिनाक--04:12 2019 में अकित प्राविधानों के दृष्टिगत अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्रत प्रयागराज को नामित किया जाता है। भविष्य में शिक्षा आयोग पूर्णतया क्रियाशील होने पर होने पर जायोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। 5- उक्तानुसार कार्यवाही के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में आयापको की भर्ती के संबंध में लागू प्रतिबना समाप्त निरसित समझे जायेगें।