शासनादेश संख्या-2024/88-5-2019-810/2017 टी0सी0 दिनांक 02.12.2019 द्वारा अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के साथ-साथ अध्यापक/अध्यापिकाओं के पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की व्यवस्था दी गयी है। अतएव पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं जोक- ऐसे नियमित पुरुष शिक्षक जो अपने तैनाती/कार्यरत जनपद में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा एवं महिला शिक्षिकाएं जो अपने तैनाती/कार्यरत जनपद में न्यूनतम 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुकी हो एवं उनके विरूद्ध पूर्व में संस्थित किसी विभागीय कार्यवाही में उन्हें दण्डित न किया गया हो, वे पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आवेदन करने के पात्र होंगे। ख- दिव्यांग पुरूष/महिला शिक्षक को कार्यरत जनपद में कमशः 03 वर्ष एवं 01 वर्ष की अनिवार्यता सेवावधि से छूट रहेगी। ऐसे दिव्यांग पुरुष/महिला शिक्षक पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु रजिस्ट्रेशन/आवेदन कर सकेंगे। ग- ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो, वे ही रजिस्ट्रेशन/आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। घ- जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र सत्यापित एवं अग्रसारित नहीं किया जायेगा। अतएव ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। . आवेदन हेतु 03 वर्ष एवं 01 वर्ष की न्यूनतम अर्हता की तिथि शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु विज्ञापन निर्गत किये जाने की तिथि दिनांक 20.12.2019 से मानी जायेगी। 3. शासनादेश दिनांक 02.12.2019 के बिन्दु संख्या-14 के अनुसार- आकांक्षी जनपदों सहित सभी जनपद के अध्यापकों के पारस्परिक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। पारस्परिक स्थानान्तरण में दोनों अध्यापकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा और दोनों को ही अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु इच्छुक अध्यापक/अध्यापिकाओं को निर्दिष्ट वेबसाइट upbasiceduparishad.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन निर्धारित समयावधिम किया जाना होगा। अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का पूर्व में लाभ लेने वाले अध्यापक, जिनका स्थानान्तरण हो चुका है. पुनः पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। परन्तु यह प्रावधान ऐसे अध्यापकों पर, जोकि पूर्व में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके है परन्तु असफल रहे हैं /भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना/अद्ध सैनिक बलों यथा, CRPF/CISF/SSB/ASSAM RIFLES/ ITBPINSG /BSF/दिव्यांगों/ असाध्य रोगी तथा एकल माता-पिता (Single Parent) से सम्बन्धित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा, वे निर्धारित प्रकियानुसार पारस्परिक अन्तर्जनदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। .पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ही किये जायेंगे।
पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यापकों हेतु दिशा निर्देश